GA4-314340326 रिनपास प्रभारी निदेशक डॉ जयति सिमलाई पर आरोप गठित

रिनपास प्रभारी निदेशक डॉ जयति सिमलाई पर आरोप गठित

फोटो : डॉ जयति सिमलाई। kANKE NEWS,(RANCHI)। रिनपास की वर्तमान प्रभारी निदेशक डॉ जयति सिमलाई पर संस्थान में इलाजरत महिला मरीज की गैर इरादतन हत्या और तेजी एवं लापरवाही से वाहन चलाने के मामले में गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट में आरोप गठित हो गया। न्यायिक दंडाधिकारी(24) ऋत्विका सिंह के कोर्ट ने डॉ जयति सिमलाई को इस मामले में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 279 और 304(ए) के तहत आरोप गठित कर दिया है। शिकायतकर्ता सोनू तिर्की उर्फ सोनू मुंडा की ओर से अधिवक्ता ईशान रोहन इस केस को देख रहे हैं। सोनू मुंडा ने रिनपास में इलाजरत जेल बंदी तैरु निशा की डॉक्टर जयति सिमलाई की गाड़ी से कुचल कर घायल होने के बाद इलाज के क्रम में रिम्स में मौत होने को लेकर केस दर्ज किया था। पहले ही कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेकर केस चलाने की अनुमति दे दी थी। गुरुवार को आरोप गठित होते ही इस घटना के गवाह प्रत्यक्षदर्शियों तथा पोस्टमार्टम करने वाले चिकित्सक आदि का बयान दर्ज कराने को लेकर समन जारी करने का निर्देश कोर्ट द्वारा दे दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि संस्थान के गवाह क्या डॉ जयति सिमलाई के निदेशक रहते उनके बिना प्रभाव में आये निर्भीक और निष्पक्ष बयान दे पायेंगे। इधर स्वास्थ्य विभाग डॉ जयति सिमलाई पर चल रहे तीन- तीन न्यायिक मामलों के बीच भी पूरी चुप्पी साधे बैठा है। एसीबी कोर्ट द्वारा अभियोजन चलाने की स्वीकृति की संचिका को भी छह माह से अधिक समय से दबाए बैठा है।

Post a Comment

please do not enter any spam link in the comment box.

और नया पुराने