कांवरियों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर चला जिला प्रशासन का हंटर
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| जब्त पेड़ा को नष्ट करने की तैयारी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम। |
निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा उड़नदस्ता दल ने मुख्य रूप से मां दुर्गा पेड़ा भंडार, संदीप पेड़ा शॉप, पीहू पेड़ा भंडार और आशीष फास्ट फूड में जांच की व साफ-सफाई, निर्माण व्यवस्था तथा अनुमति-पत्र से जुड़े दस्तावेजों को परखा।
इन सभी दुकानों को साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने की चेतावनी दी गई है।
1000 किलो से ज्यादा मिलावटी पेड़ा जमींदोज
कार्रवाई के दौरान सबसे बड़ी कार्रवाई ओमजी पेड़ा भंडार पर देखने को मिली। बीती रात इस दुकान से विधिवत रूप से जब्त किए गए 1060 किलोग्राम मिलावटी पेड़ा को रविवार को विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में बुलडोजर की सहायता से गड्ढा खोदकर गाड़ दिया गया। ऊपर से चूना और ब्लीचिंग पाउडर भी डाला गया। प्रशासन का यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया ताकि यह मिलावटी या अमानक खाद्य सामग्री किसी भी स्थिति में बाजार में न बिक सके और कांवरियों तक न पहुंच पाए।
उपायुक्त की सक्रियता से टला बड़ा खतरा
देवघर के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया की सक्रियता के चलते यह संदिग्ध और मिलावटी पेड़ा कांवरियों के मुंह तक पहुंचने से पहले ही जप्त कर लिया गया। डीसी की इस दूरदर्शी और सख्त पहल की वजह से सावन मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य एक बड़े खतरे से बच गया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है।
इन मिलावटखोरों के नाम याद कर लें
यदि आप भी इन दिनों बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर आ रहे हैं या घोरमारा मार्ग से गुजर रहे हैं, तो सावधानी बरतें। प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई के मद्देनजर मां दुर्गा पेड़ा भंडार, संदीप पेड़ा शॉप, पीहू पेड़ा भंडार, आशीष फास्ट फूड और ओमजी पेड़ा भंडार जैसी दुकानों से फिलहाल पेड़ा या अन्य खाद्य सामग्री खरीदने से बचें।
विभाग की स्पष्ट चेतावनी: जारी रहेगा अभियान
खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि श्रावणी मेले की पूरी अवधि के दौरान यह जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। यदि कोई भी व्यापारी मिलावटी, अमानक या असुरक्षित खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और बिक्री में संलिप्त पाया जाता है, तो उस पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत बेहद कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही, व्यापारियों से आग्रह किया गया है कि वे बिना वैध अनुमति-पत्र (लाइसेंस/पंजीयन) के कोई व्यवसाय न करें। आम नागरिकों और कांवरियों से भी निवेदन किया गया है कि यदि कहीं भी किसी संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री की सूचना मिले, तो तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग को अवगत कराएं ताकि त्वरित कदम उठाए जा सकें।

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