GA4-314340326 रांची : निजी स्कूलों में 1175 सीटों पर RTE के तहत गरीब बच्चों का नि:शुल्क नामांकन शुरू

रांची : निजी स्कूलों में 1175 सीटों पर RTE के तहत गरीब बच्चों का नि:शुल्क नामांकन शुरू

नामांकन प्रक्रिया को लेकर फाइल चेक करते डीसी मंजूनाथ भजंत्री।
रांची : उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सत्र 2026-27 के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत जिले के निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया का सोमवार को विधिवत शुभारंभ कर दिया। जिले के प्रतिष्ठित CBSE, ICSE और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की प्रारंभिक कक्षाओं (नर्सरी से कक्षा-1) में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अब समाज के कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चे नि:शुल्क शिक्षा पा सकेंगे।

ऑनलाइन आवेदन कल से, 25% सीटें हैं आरक्षित

इस वर्ष रांची जिले के विभिन्न निजी विद्यालयों में कुल 1176 सीटें (25%) आरक्षित की गई हैं। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन 'रैंडमाइज्ड लॉटरी' (कंप्यूटरीकृत सिस्टम) के जरिए होगा ताकि किसी भी प्रकार के पक्षपात की गुंजाइश न रहे। मौके पर जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार आदि अधिकारी उपस्थित थे।

हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर मिले। शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और इसे साकार करना हमारी प्राथमिकता है।

             -मंजूनाथ भजंत्री, उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची

डायरी में नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

अभिभावक समय सीमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।

कार्यक्रम                        निर्धारित तिथि 

नलाइन आवेदन प्रारंभ    16 फरवरी

आवेदन की अंतिम तिथि    15 मार्च

दस्तावेजों का सत्यापन    16 मार्च से 25 मार्च 

लॉटरी/चयन सूची का प्रकाशन    28 मार्च (संभावित) |

|प्रथम चरण का नामांकन    31 मार्च से 10 अप्रैल तक

कौन कर सकता है आवेदन? 

आयु की गणना 31 मार्च 2026 के आधार पर की जाएगी।

* आर्थिक रूप से कमजोर : परिवार की वार्षिक आय 72,000 रुपये से कम हो।

* वंचित समूह : अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और पिछड़ा वर्ग (OBC)।

* दिव्यांग : 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बच्चे।

* निवास : बच्चा रांची जिले के निर्धारित क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

ये दस्तावेज हैं अनिवार्य

आवेदन करते समय निम्नलिखित कागजात तैयार रखें:

* बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।

* आय प्रमाण पत्र (अद्यतन)।

* निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड या आधार कार्ड)।

* दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

यहां मिलेगी मदद

अभिभावकों की सहायता के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) कार्यालय में एक 'हेल्प डेस्क' बनाया गया है। आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.rteranchi.in पर जाना होगा। गलत या अधूरी जानकारी देने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।



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