GA4-314340326 रांची: बजट सत्र को लेकर निषेधाज्ञा लागू

रांची: बजट सत्र को लेकर निषेधाज्ञा लागू

 विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक

झारखंड विधानसभा।
रांची :  झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र को लेकर राजधानी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में (झारखंड हाईकोर्ट को छोड़कर) निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से प्रभावी हो जाएगा और 19 मार्च की रात 10 बजे तक जारी रहेगा। बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और सदन की कार्यवाही में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए रांची जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के संयुक्तादेश के आलोक में सुरक्षा के कड़े घेरे तैयार किए गए हैं।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पाबंदियां लगाई गई हैं:

* जमावड़ा : उक्त क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। (शवयात्रा और सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छूट रहेगी)।

* हथियार : लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर मनाही है।

* अग्नेयास्त्र : बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलना प्रतिबंधित है।

* प्रदर्शन : क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

* लाउडस्पीकर : बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।


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