GA4-314340326 कांके पुलिस ने धोखाधड़ी व मारपीट के आरोपी बिल्डर को भेजा जेल

कांके पुलिस ने धोखाधड़ी व मारपीट के आरोपी बिल्डर को भेजा जेल

सतीश कुमार उर्फ सचिन।
Kanke (Ranchi)  राजधानी रांची की पुलिस इन दिनों काफी सख्त दिख रही है। बड़े अपराधियों के साथ बाहुबलियों एवं धोखाधड़ी तथा दबंगई करने वालों को भी नहीं बख्श रही है। बुधवार को कांके पुलिस ने थाना कांड संख्या 212/2022 के आरोपी बिल्डर सतीश कुमार उर्फ सचिन को गुरुवार को गिरफ्तार कर होटवार जेल भेज दिया। सतीश पर कांके सेमरटोली में श्री इनक्लेव अपार्टमेंट के निर्माण में धोखाधड़ी और गड़बड़ी करने तथा जमीन मालिक राम मनोहर मिश्र के साथ मारपीट, गाली गलौज तथा पैसा छिन लेने के आरोप में केस दर्ज था। बिल्डर सतीश कुमार उर्फ सचिन पर बिना प्रोजेक्ट को रियल स्टेट रेगुलेटरी ऑथारिटी (रेरा) में निबंधित कराए हुए ही फ्लैट का एग्रीमेंट तथा बिक्री करने का आरोप भी था। उसने अपार्टमेंट में आज तक जेनरेटर, इलेक्ट्रिकल पैनल, फायर फाइटिंग सिस्टम, तड़ित चालक आदि भी नहीं लगाया है। राम मनोहर मिश्र के फ्लैट के कार्य को भी आधा- अधूरा छोड़ कर भाग गया। बिल्डर सतीश कुमार ने आरआरडीए से न तो नक्शे को रिवैलीडेट कराया और न ही वहां से ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट ही लिया है। बिना इसके ही फ्लैटों की बिक्री भी जालसाजी करके कर दी है। आरआरडीए के अभियंता जांच दल ने और कई गड़बड़ियां भी पकड़ी थीं। बिल्डर सतीश कुमार कथित रूप से अपनी पहुंच और पकड़ से रेरा में भी केस को प्रभावित कर रहा था। उसने वहां के एक अधिकारी पर दबाव बनाने के लिए एक शिकायत पत्र भी लिख दिया था। इस कारण रेरा के अफसरों में उसको लेकर भय व्याप्त था। उसके प्रभाव में आकर राम मनोहर मिश्र द्वारा रेरा में दर्ज कराए केस में भी पूर्व के चेयरमैन आरके चौधरी द्वारा लगाए गए दो लाख के अर्थदंड को भी सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया। अपार्टमेंट एवं फ्लैट का भौतिक सत्यापन के बिना ही रेरा ने वहां के कार्य को पूरा मानते हुए बिल्डर को आरोप मुक्त कर दिया है। जबकि रेरा का गठन ही ऐसे धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर्स से फ्लैट क्रेताओं तथा जमीन मालिक आदि को राहत दिलाने के लिए किया गया है। उसने जमीन मालिक राम मनोहर मिश्र के फ्लैट को उनको हैंडओवर भी नहीं किया है, जबकि रेरा कोर्ट ने उसको फ्लैट का हैंडओवर देने का आदेश भी दिया है। बताते चलें सतीश कुमार उर्फ सचिन ने रिनपास की सेवानिवृत नर्सिंग अधिकारी अनिता भौमिक का भी 24 लाख एग्रीमेंट के रूप में ले रखा है। लेकिन आज तक न तो उनकी राशि ही लौटाया और न ही फ्लैट ही दिया है। हाल ही में अनिता भौमिक का स्वर्गवास हो गया है। वह परिवार अभी भी पैसे वापस होने का इंतजार कर रहा है। लेकिन रेरा भी उनको पैसा वापस नहीं दिला सका है। प्रायः रेरा के चेयरमैन सेवानिवृत जज होते हैं। लेकिन अभी यह प्रभार में चल रहा है, जिसपर एक सेवानिवृत आईएएस विराजमान हैं। सतीश पर अन्य फ्लैट धारियों तथा जमीन मालिकों के साथ गाली गलौज करने तथा धमकाने का आरोप लगाता रहा है। उसपर गोंदा थाने में भी मारपीट करने का मामला दर्ज है।

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