GA4-314340326 कोर्ट को चुनौती: सामुदायिक भवन पर कब्जा कर चलाया जा रहा मदरसा व दुकानें, कोर्ट का आदेश रहा बेअसर

कोर्ट को चुनौती: सामुदायिक भवन पर कब्जा कर चलाया जा रहा मदरसा व दुकानें, कोर्ट का आदेश रहा बेअसर

 

Ranchi/ सरकारी सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जा कर उसमें मदरसा चलाया जा रहा है। साथ ही इसमें अवैध तरीके से कुछ दुकान बनाकर इसका कमर्शियल उपयोग किया जा रहा है। झारखंड विस्थापित महिला कल्याण समिति के सचिव काजल देवी ने उपायुक्त, एसडीओ रांची को आवेदन देकर सरकारी सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की है। मामला नगड़ी थाना के नयासराय का है। ज्ञात हो कि एचईसी निर्माण के दौरान विस्थापित परिवार के सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों को करने के लिए नयासराय में करीब पचास डीसमिल भूखंड में एक सामुदायिक भवन का निर्माण कराया गया था। लेकिन वर्षो से दबंग प्रवृति के मुड़मा निवासी आदिल हुसैन के द्वारा सामुदायिक भवन पर अवैध कब्जा कर उसमें पांच दुकान बनाकर उसका व्यवसायिक उपयोग कर रहा है। साथ ही इसी भूखंड के एक भाग में मो. मेराज व एनामुल हक के द्वारा अवैध मदरसा चलाया जा रहा हैकाजल देवी ने बताया कि गांव में एक ही सामुदायिक भवन है। आसपास के क्षेत्र में विस्थापित परिवार बसा हुआ है। लेकिन सामुदायिक भवन का अतिक्रमण होने के कारण विस्थापित परिवारों को शादी-व्याह सहित अन्य सामाजिक कार्य करने में काफी परेशानी हो रही है। सरकार अविलंब सामुदायिक भवन को अतिक्रमणमुक्त करें। 

कोर्ट का आदेश बेअसर

   

सामुदायिक भवन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर अभी तक दर्जनों बार ग्रामीणों ने आवेदन दिया लेकिन कोई कारवाई नही हुई। मामला कोर्ट में भी चला। कोर्ट ने सामुदायिक भवन को अतिक्रमणमुक्त करने का निर्देश भी दिया लेकिन कुछ नही हुआ। 13 मई 2016 को न्यायालय दंडाधिकारी सदर रांची ने वाद संख्या 489/2016 शेख मंजूर अली बनाम आदिल अंसारी वगैरह में नगड़ी अंचल पदाधिकारी को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया लेकिन कुछ नही हुआ। 27 जनवरी 2017 को को नगड़ी अंचल ने अतिक्रमण मामले की जांच की लेकिन कुछ नही हुआ। 29 सितंबर 2021 एसडीओ कोर्ट ने वाद संख्या 1518/2021 मुमताज हसन बनाम मोख्तार अंसारी वगैरह में जमीन की मापी कर अतिक्रमण को मुक्त कराने का आदेश दिया। फिर कोई कारवाई नही हुआ।

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