GA4-314340326 SIR : जामताड़ा में राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट

SIR : जामताड़ा में राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 7 अक्टूबर को आएगी फाइनल लिस्ट

डीसी आलोक कुमार बोले- कोई भी पात्र मतदाता न छूटे, राजनीतिक दल जल्द नियुक्त करें बीएलए

SIR: Meeting with political parties in Jamtara, final list will come on October 7
राजनीति दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करते उपायुक्त आलोक कुमार।
जामताड़ा : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआईआर) को लेकर बुधवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त (डीसी) आलोक कुमार की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने दो टूक कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी पात्र मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से वंचित न रहे। इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का सक्रिय सहयोग बेहद जरूरी है।

डीसी ने उन दलों को कड़ी हिदायत दी जिन्होंने अब तक बूथ लेवल एजेंट (बीएलए 1 और बीएलए 2) नियुक्त नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दल जल्द से जल्द अपने बीएलए की सूची प्रपत्र के साथ जमा कराएं, ताकि उन्हें समय पर ट्रेनिंग दी जा सके। इस मौके पर अपर समाहर्ता पूनम कच्छप, अनुमंडल पदाधिकारी अनंत कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी विजय कुमार सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। 

यह है SIR का पूरा शेड्यूल

बैठक में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम की तारीखें साझा की गईं:

 अहर्ता तिथि : 01 अक्टूबर 2026 तक उम्र पूरी करने वाले जुड़ सकेंगे।

 तैयारी और ट्रेनिंग : 20 जून से 29 जून 2026 तक।

 घर-घर सत्यापन : बीएलओ द्वारा 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक।

 मतदान केंद्रों का रैशनलाइजेशन : 29 जुलाई 2026 तक।

 ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन : 05 अगस्त 2026।

 दावा एवं आपत्ति दर्ज करना : 05 अगस्त से 04 सितंबर 2026 तक।

 दावा-आपत्तियों का निपटारा : 05 अगस्त से 03 अक्टूबर 2026 तक।

 अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन : 07 अक्टूबर 2026।

 एक दिन में 50 से ज्यादा फॉर्म नहीं ले सकेंगे BLA

बैठक में डीसी ने निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए बताया कि नियमों में इस बार सख्ती है। एक बीएलए एक दिन में बीएलओ को 50 से अधिक गणना प्रपत्र नहीं सौंप सकेगा। वहीं, दावा-आपत्ति अवधि के दौरान एक दिन में 10 से अधिक और पूरी अवधि के दौरान कुल 30 से अधिक आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किए जा सकेंगे।

घर बैठे करें आवेदन, टोल फ्री नं 1950 जारी

डीसी ने बताया कि लोग अब राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (वोटर्स सर्विस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप) के जरिए घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। नए नाम जोड़ने या सुधार के लिए ऑनलाइन फॉर्म- 6, 7 और 8 भरा जा सकता है। किसी भी तरह की पूछताछ के लिए टोल-फ्री नंबर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

 चलेगा जागरूकता अभियान

प्रशासन इस अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान और मीडिया ब्रीफिंग करेगा। बैठक में वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट में नाम खोजने, अनमैप्ड मतदाताओं को जोड़ने और मैपिंग की तकनीकी जानकारी भी दी गई।



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