GA4-314340326 big breaking/ पहनई जमीन बेचने की दी परमिशन, जांच करने पहुंची एसआईटी, कागजातों को खंगाला

big breaking/ पहनई जमीन बेचने की दी परमिशन, जांच करने पहुंची एसआईटी, कागजातों को खंगाला

  अनगड़ा अंचल में कागजातों की जांच करने पहुंची एसआईटी 
अनिल कुमार चौधरी/ angara(ranchi)  भुइहरी पहनई जमीन को रजिस्ट्री के लिए परमिशन देने के मामले में शुक्रवार को एसआईटी की टीम जांच करने अनगड़ा पहुंची। इसका नेतृत्व एसआईटी के डीएसपी कर रहे थे। अनगड़ा के चन्द्राटोली में बेची गई पहनई जमीन का भौतिक सत्यापन किया। साथ ही जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति देने के लिए अंचल कार्यालय अनगड़ा में कागजातों की जांच की गई। इस मामले को लेकर अंचल पदाधिकारी राजू कमल, सीआई सुखदेव कच्छप से जानकारी ली गई। मामला अनगड़ा पंचायत के चन्द्रोटाली गांव के खाता नंबर 241, प्लाट नंबर 4382, रकबा 2 एकड़ भूखंड की है। इस भूखंड को रूपसोना अस्पताल हेसल के संचालक डा. बाबुलाल मुरमू व इनकी पत्नी सोनोती टुडू द्वारा सोनोत एजुकेशन प्रालि रूपसोना मेडिकल कालेज हेसल के लिए खरीदा गया। महत्वपूर्ण बात तो यह रही इस भूखंड में विक्रेता परेश मुंडा के हिस्से में मात्र 93 डिसमिल जमीन है। लेकिन परेश मुंडा से ही पूरे दो एकड़ की रजिस्ट्री करा ली गई। जबकी इसके तीन अन्य हिस्सेदार भी है। ज्ञात हो कि अनगड़ा के जिला परिषद सदस्य राजेन्द्र शाही मुंडा ने इस मामले को लेकर सीआईडी(एसआईटी) के डीजी को आवेदन देकर जांच की मांग की थी। आवेदन में कहा गया था कि खतियान में स्पष्ट लिखा हुआ पहनई जमीन को छिपाकर जमीन की रजिस्ट्री के लिए परमिशन दिया गया। परमिशन के लिए पहनई की जगह भुइहरी को आधार बनाया गया। सीएनटी एक्ट के तहत पहनई जमीन की खरीद-बिक्री नही की जा सकती है। डीजी को दिए आवेदन के संदर्भ में एसआईटी गठित हुआ था। इस मामले को एक पखवाड़ा के अंदर कई गवाहों का बयान एसआईटी में दर्ज हो चुका है। इधर अनगड़ा के जिला परिषद सदस्य अनुराधा मुंडा ने  बताया कि पहनई जमीन को किसी भी शर्त पर खरीद-बिक्री नही हो सकती है। रांची-मुरी मार्ग में रोड किनारे करोड़ों की जमीन को अधिकारियों की मिलिभगत से अवैध रूप से खरीद बिक्री किया गया। 

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