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वनविभाग ने माना मौत जंगली भालू के हमले से हुई, लेकिन मुआवजा चार लाख की जगह पन्द्रह हजार दिया।
वनविभाग ने माना मौत जंगली भालू के हमले से हुई, लेकिन मुआवजा चार लाख की जगह पन्द्रह हजार दिया।
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निशा देवी को पन्द्रह हजार मुआवजा देते रेंजर राजेश कुमार
angara(ranchi) महिलोंग रेंजर राजेश कुमार ने सोमवार को बुढ़ागुजू दवारू थाना सिल्ली निवासी निशा देवी को पन्द्रह हजार रूपये की राशि सौंपी। पांच हजार नकद व दस हजार रूपया चेक के माध्यम से दिया गया। पिछले दिनों भालू के हमले में निशा देवी के पति एतवा उरांव गंभीर रूप से घायल हो गया था। एक माह बाद इलाज के क्रम में एतवा की मौत हो गई थी। हालांकि जंगली जानवर के हमले में मारे जाने पर चार लाख रूपया मुआवजा दिये जाने का सरकारी प्रावधान है। रेंजर राजेश कुमार ने बताया कि एतवा उरांव जंगली भालू के ही हमले में घायल हुआ था। उसका रिम्स में इलाज भी चल रहा था। वनविभाग की ओर से उस वक्त नकद पांच हजार रूपये की सहायता दी गई थी। कुछ दिनों बाद स्वजन बेहतर इलाज के नाम पर एतवा को रिम्स से उठाकर घर ले आये। घर में ही इलाज के दौरान एक माह बाद एतवा की मौत हो गई। पोस्टमार्टम नही होने के कारण डेथ सर्टिफिकेट नही मिल पाया। इसी तकनीकी कारण के कारण चार लाख रूपया मुआवजा नही मिला। पन्द्रह हजार मुआवजा रिम्स में इलाज के दौरान दवा आदि में हुए खर्च का दिया गया।
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