GA4-314340326 47 साल पुरानी बंदोबस्ती रद्द: चतरा स्कूल को मिला 22 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक, 20 साल बाद थमा ग्रामीणों का आंदोलन

47 साल पुरानी बंदोबस्ती रद्द: चतरा स्कूल को मिला 22 डिसमिल जमीन का मालिकाना हक, 20 साल बाद थमा ग्रामीणों का आंदोलन

चतरा स्कूल 
अनिल कुमार चौधरी/ angara(ranchi) राजकीयकृत मध्य विद्यालय चतरा की जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिछले दो दशक (20 साल) से चला आ रहा विवाद आखिरकार सुलझ गया है। अनगड़ा अंचल कार्यालय ने 47 साल पहले (वर्ष 1979 में) दशरथ कुमार महतो के नाम की गई खाता संख्या 226 की 22 डिसमिल जमीन की बंदोबस्ती को रद्द कर दिया है। अंचल प्रशासन के इस फैसले के साथ ही अब जमीन का मालिकाना हक चतरा स्कूल को मिल गया है। प्रशासन की ओर से इसकी लिखित जानकारी जिला मुख्यालय को भेज दी गई है, वहीं दूसरी तरफ संबंधित पक्ष दशरथ महतो को भी नोटिस थमा दिया गया है। 

1960 से चल रहा है स्कूल, नक्शा न होने से फंसा था पेच 

मामले के अनुसार, अनगड़ा अंचल कार्यालय द्वारा वर्ष 1979 में दशरथ कुमार महतो के नाम पर खाता नंबर 226 की 30 डिसमिल जमीन बंदोबस्त की गई थी। हालांकि, अंचल की नापी में जमीन 22 डिसमिल ही निकली। दिलचस्प बात यह है कि इस विवादित जमीन पर वर्ष 1960 से ही चतरा स्कूल बना हुआ है। बंदोबस्ती के दौरान अंचल कार्यालय से नक्शा जारी नहीं किया गया था, जिसके बाद से जमीन के स्वामित्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई थी। खेल मैदान के बिना तरस रहे थे बच्चे, ग्रामीणों ने लड़ी लंबी लड़ाई जमीन के अभाव में स्कूल के बच्चों को पढ़ाई के साथ-साथ खेलकूद की गतिविधियों में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जमीन पर फिलहाल बालू-गिट्टी पड़ा हुआ है। स्कूल की जमीन बचाने और बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए ग्रामीण व स्कूली बच्चे पिछले 20 सालों से लगातार आंदोलन कर रहे थे। 

स्कूल की जमीन के लिए लंबा संघर्ष किया: उपप्रमुख जयपाल हजाम 

अनगड़ा के उपप्रमुख जयपाल हजाम ने बताया कि यह जमीन मूल रूप से चतरा स्कूल की ही है। बंदोबस्ती रद्द कराने के लिए ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने कई बार आंदोलन किए और अधिकारियों को आवेदन दिए। आखिरकार ग्रामीणों के संघर्ष की जीत हुई है। 

नक्शा न होने और साक्ष्यों के आधार पर हुई कार्रवाई: सीओ राजू कमल

अनगड़ा CO राजू कमल ने बताया कि इस भूखंड को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। दशरथ महतो के नाम जमीन तो बंदोबस्त थी, लेकिन उसमें नक्शे का कोई उल्लेख नहीं था। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर यह भूखंड स्कूल का ही प्रतीत हो रहा था। नियमानुसर बंदोबस्ती रद्द कर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी कर दिया गया है।

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