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| पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन जब्त करने के छापेमारी टीम के सदस्य। |
शराब दुकान के सामने वाली गली में चल रहा था खेल
जानकारी के अनुसार, पंडरा के रवि स्टील चौक से करीब 300 मीटर दूर शराब दुकान के सामने वाली गली में यह अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था। जिला प्रशासन को इसकी गुप्त सूचना मिली थी। उपायुक्त के निर्देश पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सिविल सर्जन) रांची ने एक विशेष टीम का गठन किया।
रविवार को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्मृति, रातू थाना पुलिस और पीसीपीएनडीटी (PC & PNDT) सेल के कर्मियों ने संयुक्त रूप से मौके पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने तीन आरोपियों को पोर्टेबल यूएसजी मशीन (मेक: माइक्रोमैक्स, सीरियल नंबर: WK1DPQ) के साथ गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सुरंजन कुमार, आकाश कुमार व शीला कुमारी शामिल हैं। इन सभी के पास ग्रेजुएशन की भी डिग्री नहीं है।
PCPNDT एक्ट के तहत मामला दर्ज
सिविल सर्जन ने रातु थाना प्रभारी को पत्र लिखकर तीनों आरोपियों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट (गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। जब्त मशीन और अन्य साक्ष्यों के साथ पूरे मामले को अदालत में पेश किया जाएगा। बिना उचित रजिस्ट्रेशन के अल्ट्रासाउंड मशीन चलाना और लिंग निर्धारण करना कानूनन जुर्म है।
सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राज्य में किसी भी प्रकार के अवैध लिंग निर्धारण या गैर-कानूनी अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनजातीय बहुल क्षेत्र में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान को मजबूत करने के लिए प्रशासन ऐसी गतिविधियों पर सख्त नजर रख रहा है। नियम तोड़ने वाले केंद्रों के लाइसेंस रद्द होंगे, मशीनें जब्त की जाएंगी और संचालकों को जेल भेजा जाएगा। -डॉ. प्रभात कुमार, सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, रांची
जनता से अपील : अवैध केंद्रों की तुरंत दें सूचना
रांची जिला प्रशासन और सिविल सर्जन कार्यालय ने आम जनता से अपील की है कि अगर उनके आसपास किसी भी अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र या लिंग निर्धारण की गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना तुरंत नजदीकी थाने या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी (सीएमओ) कार्यालय को दें। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
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