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| पोलिंग पार्टी को रवाना करते जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री व अन्य। |
रांची : नगर निगम चुनाव-2026 के तहत सोमवार (23 फरवरी) को होनेवाले मतदान के लिए रविवार को मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम स्थित डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने डिस्पैच सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
डीसी ने खुद जांची तैयारी, कर्मियों से पूछा- बैलट बॉक्स बंद करना जानते हैं?
निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने सामग्री वितरण काउंटर, सुरक्षा, वाहन प्रबंधन और हेल्प डेस्क का जायजा लिया। उन्होंने मतदान कर्मियों से बैलट बॉक्स खोलने और बंद करने की तकनीक के बारे में पूछताछ की और निर्देश दिया कि सीलिंग की प्रक्रिया में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सामग्री मिलने के बाद उसका मिलान जरूर करें, तभी बूथ के लिए प्रस्थान करें।
प्रशासन के प्रमुख दिशा-निर्देश
अनुशासन : सभी पार्टियां निर्धारित वाहनों से समय पर रवाना हों और रास्ते में अनुशासन बनाए रखें।
सत्यापन : बूथ पर पहुंचते ही सामग्री का पुनः मिलान करें, कमी होने पर सेक्टर पदाधिकारी को तुरंत बताएं।
प्राथमिकता : मतदान के दौरान निष्पक्षता, गोपनीयता और शांति व्यवस्था बनाए रखना सबसे जरूरी है।
सूचना : किसी भी अप्रिय स्थिति या कानून-व्यवस्था की समस्या होने पर कंट्रोल रूम को सूचित करें।
सुरक्षा : मतदान के बाद बैलट बॉक्स को विधिवत सील कर सुरक्षित स्ट्रांग रूम में जमा कराएं।
मतदाताओं के लिए सुविधाएं और अपील
उपायुक्त ने कहा कि लोकतंत्र के इस पर्व को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ पेयजल, शौचालय, बिजली और रैम्प जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रशासन ने शहरवासियों से अपील की है कि वे 23 फरवरी को अपने बूथ पर पहुंचकर मतदान जरूर करें। इस दौरान उपविकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवानिया, ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर, ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, एडीएम राजेश्वरनाथ आलोक और जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार साहू सहित कई नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश, दुकानें भी रहेंगी बंद
निकाय चुनाव के मद्देनजर सोमवार को रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र के सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के आलोक में जिला प्रशासन ने मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) की घोषणा की है।
इन पर लागू होगा आदेश : सरकारी व निजी संस्थान: रांची और बुंडू निकाय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी दफ्तर और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद रहेंगे।
दुकानें और प्रतिष्ठान : मतदान के दिन निर्वाचन क्षेत्र की सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है।
बाहर काम करने वालों को भी मिलेगी छुट्टी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति रांची या बुंडू निकाय क्षेत्र का मतदाता है, लेकिन वह शहर के बाहर किसी औद्योगिक इकाई, दुकान या संस्थान में नौकरी करता है, तो उसे भी वोट डालने के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। नियोक्ता (Employer) उसका वेतन नहीं काट सकेंगे।
दिहाड़ी मजदूरों के लिए भी नियम सख्त
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और झारखंड नगरपालिका अधिनियम की धाराओं का हवाला देते हुए प्रशासन ने कहा है कि डेली वेज (दिहाड़ी) और कैजुअल वर्कर के रूप में काम करने वाले मतदाताओं को भी मतदान के दिन छुट्टी और पूरी मजदूरी मिलेगी।
नियम का उल्लंघन पड़ेगा भारी : जिला प्रशासन ने अपने आदेश साफ कहा है कि लोकतंत्र के इस पर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। यदि कोई संस्थान अपने कर्मचारी को मतदान के लिए सवैतनिक अवकाश देने से मना करता है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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