ब्यूरो चीफ/ गिरिडीह: न्यायिक अधिकारी से जमीन ठगी के मामले में जिला बदर की नोटिस पाए तीन भू-माफिया भाइयों ने उपायुक्त न्यायालय में अपना जवाब दाखिल किया है।
मामला जामताड़ा के एसीजेएम सह सब जज प्रथम मोहम्मद नईम अंसारी की शिकायत से जुड़ा है। उन्होंने 21 जुलाई 2026 को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी गिरिडीह को आवेदन देकर झारखंड कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट 2002 की धारा 3 और 12 के तहत कार्रवाई की मांग की थी।
आवेदन पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने जिला निष्कासन वाद संख्या 02/2026 राज्य बनाम मोहम्मद बबलू अंसारी उर्फ बबलू गांधी, मोहम्मद सरफराज और मोहम्मद सद्दाम के विरुद्ध दर्ज किया था। इसके बाद 15 सितंबर 2026 को तीनों को नोटिस जारी कर 25 सितंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया था।
तीनों भाइयों ने डीसी कोर्ट में रखा पक्ष
निर्गत नोटिस के आलोक में तीनों आरोपियों (पिता मोहम्मद मकबूल अंसारी, निवासी न्यू रोड भंडारीडीह, थाना नगर) ने अपने अधिवक्ता के साथ 25 सितंबर को डीसी कोर्ट में हाजिर हुए और अपना पक्ष रखा।
पीड़ित अधिकारी ने शिकायत में गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि बबलू गांधी गरीब-गुरबा की जमीन-मकान पर कब्जा कर रजिस्ट्री और अंचल कार्यालय की मिलीभगत से जाली कागजात बनाकर बेचता है। विश्वास में लेकर खाता नंबर 17, प्लॉट नंबर 443, रकबा 4 डिसमिल, मौजा भंडारीडीह की जमीन को अपनी बताकर 5 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में नगर थाना में कांड संख्या 40/2026 दर्ज है, आरोपी जेल भी जा चुका है।
तीनों पर दर्ज हैं 61 आपराधिक मामले
शिकायत के अनुसार तीनों भाइयों पर जिले के विभिन्न थानों में क्रमशः 33, 15 और 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये आरटीआई के नाम पर अधिकारियों को परेशान कर दबाव बनाते हैं।
बताया गया कि इस शिकायत की प्रतिलिपि पर प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर हजारीबाग ने पत्रांक 920 दिनांक 30 जुलाई 2026 के माध्यम से डीसी को जिला बदर की कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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