GA4-314340326 रांची में मानक पूरा न करनेवाले कोचिंग संस्थान होंगे सील

रांची में मानक पूरा न करनेवाले कोचिंग संस्थान होंगे सील

नगर आयुक्त ने मिलने आए कोचिंग संचालकों को दिए कड़े निर्देश, कहा- छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं

Coaching institutes in Ranchi failing to meet standards will be sealed.
कोचिंग संचालकों को दिशा-निर्देश देते नगर आयुक्त सुशांत गौरव।
सिटी रिपोर्टर, रांची : छात्र-छात्राओं के लिए सुरक्षित, व्यवस्थित और मानकयुक्त शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने शहर के कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाकर सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सील किए गए कोचिंग संस्थानों के प्रबंधकों और शहर के अन्य संचालकों ने बुधवार को नगर आयुक्त सुशांत गौरव से मुलाकात की।

नगर आयुक्त ने कड़े शब्दों में कहा कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभिभावक अपने बच्चों का भविष्य और सुरक्षा संस्थानों के भरोसे सौंपते हैं, इसलिए प्रत्येक संस्थान की यह नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी है कि वे विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि निगम का उद्देश्य किसी की शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित करना, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थियों को पूरी तरह सुरक्षित और मानक के अनुरूप माहौल मिले।

सील हटाने के लिए शपथ-पत्र और अनुपालन अनिवार्य

नगर आयुक्त ने कहा कि नेशनल बिल्डिंग कोड, झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि के मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही नियमानुसार सील हटाने की प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। जिन संस्थानों में मॉडिफिकेशन, एनओसी या अन्य वैधानिक अनुपालन लंबित हैं, उन्हें इन्हें शीघ्र पूरा करना होगा। इसके बाद संस्थान शपथ-पत्र (Affidavit) के माध्यम से रांची नगर निगम को अनुपालन की जानकारी उपलब्ध कराएंगे, जिसके आधार पर अन-सीलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने इस कार्रवाई को दंडात्मक न मानकर अपनी सुरक्षा व्यवस्था और आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने का एक अवसर बताया।

इन प्रमुख मानकों का हर हाल में करना होगा पालन 

* फायर एनओसी (Fire NOC) और अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन।

* वैध ट्रेड लाइसेंस की उपलब्धता।

* विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और पर्याप्त एंट्री-एग्जिट (Entry-Exit) व्यवस्था।

* भवन एवं कक्षों में विद्यार्थियों की निर्धारित क्षमता के अनुरूप सीटिंग कैपेसिटी।

* आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी की समुचित व्यवस्था।

* संस्थानों में समय-समय पर मॉक ड्रिल (Mock Drill) और आपदा प्रबंधन की तैयारी।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

रांची नगर निगम द्वारा कोचिंग संस्थानों में यह विशेष जांच अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नियमों की अनदेखी करने वालों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में अपर नगर आयुक्त संजय कुमार सहित विभिन्न कोचिंग संस्थानों के संचालक उपस्थित थे। निगम प्रशासन ने शहर के सभी कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी संचालकों से अपील की है कि वे स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने भवनों और सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित करें।



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