रांची (#novbhaskar) : झारखंड हाईकोर्ट से JSSC-CGL, CDPO, 11वीं-13वीं JPSC सिविल सेवा और फूड सेफ्टी अफसरों की भर्ती परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर सामने आई है। अदालत ने राज्य सरकार द्वारा इन तमाम परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है।
कोर्ट के आदेश के बाद जश्न मनाते सीजीएल कर्मचारी।
शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने JSSC-CGL और CDPO भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के सरकारी आदेश पर स्टे लगा दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस पूरे प्रकरण में समान आदेश (Same Order) लागू रहेगा। इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस संदर्भ में विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को मुकर्रर की गई है।
गौर करने वाली बात है कि इससे एक दिन पहले ही अदालत ने राज्य सरकार के उस फैसले पर भी रोक लगाई थी, जिसके तहत 11वीं-13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी अधिकारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक स्थगनादेश जारी रखते हुए निर्देश दिया था कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने पदों पर कार्य जारी रखेंगे। इस मामले में भी सरकार से जवाब तलब किया गया है और अगली तारीख 15 सितंबर तय की गई है।
24 जिलों में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का एलान
एक तरफ जहां अदालत से अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर अभ्यर्थियों की मांगों पर सहमति न बनने से नाराज 'JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच' ने आक्रामक रुख अपना लिया है। मंच ने अपनी मांगों के समर्थन में राज्य के सभी 24 जिलों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने का बड़ा एलान किया है, जिससे आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक व सामाजिक रूप से और गहराने की संभावना है।
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