GA4-314340326 झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला : मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प व CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विस्तार पर अरबों रुपये के बजट को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला : मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प व CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के विस्तार पर अरबों रुपये के बजट को मंजूरी

झारखंड सरकार ने 100 नए सीएम उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए सात अरब 21 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपये, धनबाद मेडिकल कॉलेज के सर्वांगीण विकास के लिए दो अरब 75 करोड़ 18 लाख 11 हजार पांच सौ रुपये और एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर के सुदृढ़ीकरण के लिए तीन अरब 93 करोड़ 91 लाख नौ हजार छह सौ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी।

Major decision by Jharkhand Cabinet: Approval of a multi-billion rupee budget for the overhaul of medical colleges and the expansion of CM Schools of Excellence.
रांची (#novbhaskar): झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 45 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई इस कैबिनेट बैठक में सबसे बड़ा फैसला उच्च शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में बड़े निवेश को लेकर हुआ, जिसके तहत जमशेदपुर और धनबाद के मेडिकल कॉलेजों के कायाकल्प के लिए अरबों रुपये के बजट की स्वीकृति दी गई।

धनबाद व जमशेदपुर मेडिकल कॉलेज का होगा कायाकल्प

राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में एमबीबीएस व पीजी सीटों की बढ़ोतरी तथा संस्थान के उन्नयन के लिए 3,93,91,09,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वहीं, शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज (SNMMCH), धनबाद के सुदृढ़ीकरण व सीटों के विस्तार के लिए 4,95,02,77,600 रुपये मंजूर किए गए। इसके अतिरिक्त, धनबाद जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) की निधि से SNMMCH के सर्वांगीण विकास हेतु 2,75,18,11,500 रुपये की अलग से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

100 नए स्कूलों का CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन 

शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए राज्य के 100 विद्यालयों को 'मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय' (CM School of Excellence) के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिए 7,21,43,25,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही, कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं को हर महीने 10 नि:शुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने हेतु 124.37 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली। ज्ञानोदय योजना के तहत बायलिंग्वल पैरेंटल कैलेंडर और स्टूडेंट डायरी वितरण के लिए भी करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए।

अन्य प्रमुख कैबिनेट फैसले

आपदा सूची में बदलाव : प्राकृतिक आपदाओं की सूची से वज्रपात (Lightning) और ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने इन्हें राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल कर लिया है।

सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार : चाईबासा, चतरा, मनोहरपुर, रामगढ़ और गिरिडीह जिलों में विभिन्न सड़क एवं पुल निर्माण/चौड़ीकरण कार्यों के लिए 250 करोड़ रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गईं। धनबाद के तोपचांची झील और आसपास के क्षेत्रों के सौंदर्यीकरण हेतु 184.29 करोड़ रुपये के PPP प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली।

पुलिस थानों में CCTV कैमरों का अधिष्ठापन : सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य के 606 पुलिस थानों में कुल 9,006 CCTV कैमरे लगाने के लिए 90 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

जेलों में ओपन/सेमी ओपन बैरक : रांची (होटवार), दुमका, जमशेदपुर (घाघीडीह) और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में ओपन/सेमी ओपन बैरक की स्थापना की जाएगी।

स्वास्थ्य एवं सेवा नियमावली : डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु 67 वर्ष से घटाकर 65 वर्ष करने और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों व विशेषज्ञों की संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

कर्मचारियों का नियमितीकरण और न्यायिक आदेश अनुपालन : विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में कनिष्ठ अभियंताओं, दैनिक मजदूरी कर्मियों और अन्य पदाधिकारियों की सेवा नियमितीकरण, भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति व बकाया वेतन भुगतान के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।

नई नीतियां एवं विधेयक : 'झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2026', 'झारखंड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति 2025', 'झारखंड कोर्ट फीस एक्ट 1870' को निरस्त कर नया 'झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक 2026' और 'झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक 2026' को अधिनियमित करने की मंजूरी दी गई।

औद्योगिक व खनन भूमि हस्तांतरण : धनबाद के बलियापुर अंचल स्थित 3.43 एकड़ भूमि सेल (SAIL) को तसरा ओपन कास्ट कोयला खनन परियोजना के विस्थापित परिवारों के पुनर्वास हेतु 5.39 करोड़ रुपये के भुगतान पर स्थायी रूप से हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।

कृषि एवं रोजगार : विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी योजना की स्वीकृति दी गई। साथ ही, 12 पूर्व संविदा आधारित कनिष्ठ अभियंताओं (कृषि अभियंत्रण) की सेवा नियमित करने को मंजूरी मिली।

खाद्य एवं व्यापार नियम : मीट और मीट उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण व बिक्री से जुड़े खाद्य व्यवसायियों (FBOs) के लिए एनओसी (NOC) जारी करने के लिए झारखण्ड म्यूनिसिपल रेगुलेशन-2026 को स्वीकृति दी गई।

कर्मचारी कल्याण व प्रोन्नति : वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट (PMU) के सुदृढ़ीकरण के लिए 37 पुराने पदों को समाप्त कर संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर 76 नए पद स्वीकृत किए गए।

* झारखंड प्रशासनिक सेवा (JHCS) के अधिकारियों (जैसे मुकेश कुमार व सीमा कुमारी) को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भूतलक्षी प्रभाव (retroactive effect) से प्रोन्नति और वित्तीय लाभ देने की मंजूरी।

* झारखंड अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के अधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति मिली।

* कनीय अभियंताओं को सहायक अभियंता के स्वतंत्र चालू प्रभार की अवधि का अंतर वेतन देने की स्वीकृति।

शिक्षा क्षेत्र के अन्य फैसले : आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अंशकालीन (part-time) शिक्षकों की सेवा अवधि का विस्तार।

* नए निजी विश्वविद्यालय नियमों के लागू होने से पहले जमा किए गए आवेदन शुल्क (1 लाख रुपये) और एंडोमेंट फंड (4 करोड़ रुपये) को संबंधित ट्रस्टों/विश्वविद्यालयों को वापस करने की स्वीकृति।

* गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका और 'झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना' में संशोधन।

* रातू (रांची) के बेलांगी में स्थित कार्तिक उरांव महाविद्यालय के लिए 21.63 एकड़ भूमि के लीज का 30 वर्षों के लिए नवीकरण।

* पांच नए प्रखंडों में 'झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय' की स्थापना व भवन निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपये मंजूर।

जल संसाधन व पर्यावरण :  राष्ट्रीय जल मिशन के तहत 'स्टेट स्पेसिफिक एक्शन प्लान' (SSAP) तैयार करने हेतु एनआईएच (NIH) रुड़की के साथ पुनरीक्षित समझौता (MoU)।

* पलामू टाइगर रिजर्व (PTR) के कोर एरिया से स्वैच्छिक पुनर्वास के बाद खाली हुई वन भूमि को राजस्व भूमि में बदलने और विस्थापित परिवारों को रैयती बंदोबस्ती देने का फैसला।

* जल संसाधन विभाग में 2.50 करोड़ रुपये से अधिक के कार्यों के लिए 'रिवाइज्ड स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट (SBD)-2026' लागू।

* पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा 'जल जीवन मिशन 2.0' के तहत केंद्र सरकार के साथ किए गए MoU को घटनोत्तर (post-facto) स्वीकृति।

कानून व न्याय : एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत चतरा जिले में नवगठित विशेष अदालत के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के 01 नए पद का सृजन।

* हाईकोर्ट और अन्य अदालतों में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले महाधिवक्ता/विधि अधिकारियों के शुल्क संशोधन को घटनोत्तर स्वीकृति।

विभागीय कार्रवाई : बिना स्वीकृति लगातार अनुपस्थित रहने के कारण गोड्डा की भ्रमणशील पशुचिकित्सा पदाधिकारी डॉ. संध्या कुमारी को सेवा से हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी।



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