GA4-314340326 गोला-मुरी फोरलेन : रैयतों को मुआवजे के लिए नोटिस मिलना शुरू, विधायक अमित महतो ने कहा- समस्या होने पर कार्यालय आएं

गोला-मुरी फोरलेन : रैयतों को मुआवजे के लिए नोटिस मिलना शुरू, विधायक अमित महतो ने कहा- समस्या होने पर कार्यालय आएं

जिला भू-अर्जन शाखा से मिले नोटिस को दिखाते रैयत।

अनूप महतो / सिल्ली (रांची) :  गोला-मुरी फोरलेन सड़क निर्माण परियोजना के लिए अधिगृहीत की जा रही जमीनों के बदले रैयतों को मुआवजा देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। रांची समाहरणालय (जिला भू-अर्जन शाखा) की ओर से प्रभावित रैयतों को धारा-37(2) के तहत नोटिस तामिल कराया जा रहा है। इस अभियान के दौरान स्थानीय विधायक अमित महतो ने रैयतों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जल्द से जल्द मुआवजा वितरण सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।

विधायक की पहल: पारदर्शिता और त्वरित समाधान

रैयतों के बीच पहुंचे सिल्ली विधायक अमित महतो ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रभावित रैयत को समय पर नोटिस मिल जाए, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी जमीन के बदले उन्हें कितनी राशि मिल रही है। उन्होंने रैयतों को भरोसा दिलाते हुए कहा, यदि किसी भी रैयत को कागजी कार्यवाही या मुआवजे की राशि को लेकर कोई समस्या है, तो वे सीधे विधायक कार्यालय में आकर अपनी बात रख सकते हैं। उनकी हर समस्या का उचित समाधान निकाला जाएगा।

सीओ ने दी जानकारी: 13 मौजा की जमीन होगी अधिग्रहित

सिल्ली की अंचल अधिकारी (CO) अरुणीमा एक्का ने बताया कि मुरी-गोला मार्ग के चौड़ीकरण के लिए कुल 13 मौजा के रैयतों की जमीन ली जा रही है। भू-अर्जन कार्यालय से मिले निर्देशानुसार नोटिस बांटने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुआवजा वितरण का संपूर्ण कार्य जिला भू-अर्जन कार्यालय, रांची के माध्यम से ही संपन्न होगा।

नोटिस में क्या है खास : दस्तावेजों के अनुसार, भू-अर्जन वाद संख्या 62/2025-26 के तहत रैयतों को सूचित किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मौजा गेडबेड़ा (थाना सं. 12), खाता संख्या-42, प्लाट संख्या-216 रैयत अघनु मांझी (पिता- प्रह्लाद बेदिया) को कुल रकबा 0.075707 जमीन के लिए 1,25,139.00 (एक लाख पच्चीस हजार एक सौ उनचालीस) रुपये का मुआवजा निर्धारित किया गया है। इसी तरह खाता संख्या 41, खाता संख्या-42, प्लाट संख्या-25, 26, 223, 224 व 448  पुरन मांझी, लहरू बेदिया एवं महेश्वरी देवी जैसे रैयतों के लिए कुल रकबा 0.649226 जमीन के लिए कुल 10,73,134 (दस लाख तिहत्तर हजार एक सौ चौंतीस) रुपये मुआवजा राशि का निर्धारण हुआ है।

महत्वपूर्ण तिथि : नोटिस के अनुसार, रैयतों को अपने वैध दस्तावेज़ और रैयती प्रमाण पत्र के साथ 20 मई 2026  तक या उससे पूर्व जिला भू-अर्जन कार्यालय में उपस्थित होने का समय दिया गया है।

 मौके पर जनप्रतिनिधियों की रही मौजूदगी 

नोटिस वितरण के दौरान झामुमो नेता डॉ. वकील महतो, रमेश सिंह, प्रकाश कोईरी, समीर ठाकुर और सिल्ली मुखिया भरत मुंडा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उन्होंने भी रैयतों से अपील की कि वे अपने दस्तावेजों को दुरुस्त रखें ताकि मुआवजा प्राप्त करने में कोई तकनीकी बाधा न आए।

Highlights

परियोजना : गोला-मुरी चार लेन पथ निर्माण।

दस्तावेज की मांग : दावा पत्र के साथ वैध रैयती प्रमाण-पत्र अनिवार्य।

संपर्क : किसी भी विवाद की स्थिति में रैयत जिला भू-अर्जन कार्यालय या विधायक कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

देखें रैयतों की सूची 







 

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