angara(ranchi) झालसा के निर्देश पर सोमवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनगड़ा में बाल विवाह के खिलाफ विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। 100 दिवसीय कार्रवाई के तहत यह अभियान बाल विवाह के रोकथाम को लेकर चलाया। छात्राओं से बाल विवाह से होनेवाले सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व शारीरिक समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई। बाल विवाह करना एक दंडनीय अपराध है। इसपर कानूनी कारवाई की जा सकती है। बताया गया कि ‘बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006’ लागू है, जिसके अनुसार लड़के की शादी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है। इनसे कम आयु में किया गया विवाह कानूनन अपराध है। इस अधिनियम के अंतर्गत माता-पिता, अभिभावक, रिश्तेदार, पंचायत सदस्य, पुजारी, मौलवी अथवा कोई भी व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है, उसमें सहयोग करता है या प्रोत्साहित करता है, वह कानूनन अपराधी माना जाता है और उसके विरुद्ध दो वर्ष तक के कारावास तथा एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इस अवसर पर पीएलवी बेबी सिन्हा, सुनीता देवी, मालती कुमारी, अघनू बेदिया, शीला देवी, मीना श्रीवास्तव, डॉ. अनिल कुमार वर्मा आदि उपस्थित थे।
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