311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों की तैनाती
रांची (#novbhaskar) : झारखंड में एक भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से न छूटे और एक भी अवैध नाम शामिल न हो, इस लक्ष्य के साथ भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (Special Summary Revision) के तहत बड़ा कदम उठाया है। राज्यभर में पारदर्शिता और सहूलियत बढ़ाने के उद्देश्य से 311 अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही मानसून, कृषि कार्य और देवघर-दुमका के प्रसिद्ध श्रावणी मेले को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण कार्यक्रम की तिथियों में संशोधन कर मियाद बढ़ा दी गई है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य वोटर लिस्ट को पूरी तरह त्रुटिरहित बनाना और आम लोगों के आवेदनों, नोटिसों, दावा-आपत्तियों का समयबद्ध व प्रभावी निष्पादन करना है।
संशोधित तिथियों का पूरा लेखा-जोखा
विभिन्न जिलों से मिले सुझावों और व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए राज्य निर्वाचन कार्यालय ने आयोग से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे ECI ने स्वीकार कर लिया है। नए कार्यक्रम के तहत 5 अगस्त 2026 को प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद अब दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तिथि बदलकर 15 सितंबर 2026 (पूर्व तिथि 4 सितंबर 2026) कर दी गई है। वहीं, नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 (पूर्व तिथि 3 अक्टूबर 2026) तक पूरी की जाएगी, जिसके उपरांत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 (पूर्व तिथि 7 अक्टूबर 2026) को किया जाएगा।
नए और युवा मतदाताओं के लिए बड़ा मौका
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी अर्हता प्राप्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं से इस बढ़ी हुई अवधि का पूरा लाभ उठाने की अपील की है। जानिए, मुख्य बिंदु और निर्देश...
नया नाम जोड़ने के लिए : जो युवा पहली बार मतदाता बन रहे हैं या जिनका नाम प्रारूप सूची में नहीं है, वे ऑनलाइन ECINET पोर्टल/एप के माध्यम से फॉर्म-6 (Form 6) भर सकते हैं।
सुधार/संशोधन के लिए : नाम, पता, आयु या किसी विवरण में त्रुटि होने पर फॉर्म-8 (Form 8) के जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अधिकारियों को निर्देश : राज्य के सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों, ERO, AERO और BLOS को संशोधित शेड्यूल का व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा मतदाताओं को हरसंभव सहायता देने का निर्देश दिया गया है।

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