विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा-163 लागू, धरना-प्रदर्शन पर रोक
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| झारखंड विधानसभा। |
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDO) ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत जारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पाबंदियां लगाई गई हैं:
* जमावड़ा : उक्त क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक है। (शवयात्रा और सरकारी ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को छूट रहेगी)।
* हथियार : लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर मनाही है।
* अग्नेयास्त्र : बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम या बारूद लेकर चलना प्रतिबंधित है।
* प्रदर्शन : क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
* लाउडस्पीकर : बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर रोक रहेगी।

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